आर्म्ड फ़ोर्सेज़ फ्लैग डे फंड (AFFDF) की स्थापना पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के साथ-साथ अक्षम सैनिकों के पुनर्वास संबंधी संस्थानों/संगठनों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है।
AFFDF अक्षम सैनिकों के लिए गतिशीलता उपकरण, विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, विधवा पुनर्विवाह/बेटी विवाह, गैर-पेंशनभ़ोगी पूर्व सैनिकों के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार, आदि के खर्चे में वित्तीय सहायता करता है।
AFFDF में योगदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
AFFDF कंपनी रजिस्ट्रार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में CSR गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में पंजीकृत है (CSR-1 Registration No CSRXXXXX199)
AFFDF के साथ CSR परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत CSR दायित्व को पूरा करने के लिए भी पात्र हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के खंड VI का पालन करती है( सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों की सहायता)